Property Deal cancel hone par paise kaise wapis milega 2022 - in hindi

आप भी जनाना चाहते है की अगर Property Deal cancel hone par paise kaise wapis milega तो आज हम हमारे इस आर्टिकल में आपको इस विषय में सारी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते है  Property Deal cancel hone par paise kaise wapis milega.

Hello friends मेरा नाम अनुराग है और आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल Property Deal cancel hone par paise kaise wapis milega के बारे में बताएंगे। कई बार  प्रॉपर्टी की डील एक्जीक्यूशन और एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन पर ही खत्म नही होती है। कई बार ऐसा होता है की टोकन मनी या थोड़ा पैसा भरने के बाद भी डील बीच में ही खत्म हो जाती है।  डील को कैंसल करने का कोई भी कारण हो सकता है या कई बार तो  खरीदने वाला और बेचने वाला व्यक्ति भी डील को रद्द कर देता है।


टोकन मान्य पर टैक्स कैसे लगाया जाता है ?

Property Deal Cancel Hone Par Pesa Kaise Wapas Milega - in hindi
Property Deal Cancel Hone Par Pesa Kaise Wapis Milega

किसी भी रियल एस्टेट की खरीद की डील के मामले में, जब प्रोपर्टी के ट्रान्सफर के लिए अन्य नियम और शर्तों पर Agreement होता है, तब खरीदने वाला व्यक्ति कुछ पैसा टोकन मनी के रूप में देता है। टोकन मनी का पैसा अलग अलग रूप का हो सकता है। यह या तो सिर्फ टोकन मनी हो सकती है या फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू का कुछ हिस्सा हो सकता है। अगर बेचने वाला व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचने के अपने वादे से मुकर जाता है, तो तुरंत कोई Financial परेशानियां नही होती है। सिवाय इसके की खरीदार कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकता है। वैसे आमतौर पर इसका सहारा नही लिया जाता हैं।

अगर किसी कारण से खरीदार डील से पीछे हट जाता है। तो विक्रेता ( बेचने वाला) के पास अधिकार होता है, की वो टोकन मनी को जब्त कर सकता है। और जहा तक जब्त हुई टोकन मनी की बात है खरीदार उस पे कोई Income Tax के छूट का दावा नही कर सकता है। क्योंकि इसे Tax कानूनों में पुंजीगत (Capital) हानि माना जायेगा।

हालाकि, जब्त किया गया एडवांस पैसा या बयाना, उस साल में विक्रेता (बेचने वाला) की Revenue (आय) बन जाता है, जिसमे डील बंद हो जाती है। जब्त किया गया ऐसा पैसा पूंजीगत लाभ( Capital gense) के तहत नही बल्कि  'दूसरे सोर्स से हुई Income' के तहत Tax लगाया जाता है। भले ही Income एक केपिटल असेट के संबंध से मिली हो।

2014 में कानून में बदलाव के पहले, जिस पैसे को हासिल किया गया था, उसके साथ प्रोपर्टी के अधिग्रण की लागत(Cost) से जब्त एडवांस मनी को उसी साल में काट दिया जाना चाहिए,जिसमे उसको बेचा गया है।

Stamp duty का रिफंड:

आमतौर पर सभी प्रोपर्टी लेनदेन के लिए खरीदने वाले को कुछ पैसा बतौर Stamp duty चुकानी पड़ती है। यह या तो तय राशि हो सकती है या फिर प्रोपर्टी की मार्केट वैल्यू का कुछ प्रतिशत हो सकता है। एग्रीमेंट में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेज भी चुकाने होंगे। रजिस्ट्रेशन चार्ज और Stamp duty रेट्स हर राज्य में अलग अलग होते है। इसलिए हर राज्य में प्रोपर्टी लेनदेन  के लिए  चुकाई गई Stamp duty के रिफंड के नियम भी अलग अलग होते है। आपको Documents के निष्पादन (Execution) से पहले स्टांप ड्यूटी का Payment करना होता है।

महाराष्ट्र में कुछ Situations में आप इसके भुगतान से छह महीने के अंदर स्टांप शुल्क की वापसी का दावा करने के हकदार है। यदि इसे निष्पादित (Execution) नही किया गया है, तो आप इस इंस्ट्रूमेंट पर चुकाई गई स Stamp duty के रिफंड का दावा कर सकते है। Minimum 200 रूपये और भुगतान किए गए stamp duty के Maximum 1000 रुपए पर सरकार stamp duty का 1% का है।

प्रॉपर्टी की खरीद के लिए Deal कैंसल होने के मामले में और जिसके लिए एग्रीमेंट रजिस्टर हो चुका है, महाराष्ट्र सरकार ने Stamp duty के रिफंड पर दावा करने के लिए कुछ शर्तो के साथ एग्रीमेंट की तारीख से 2 साल का लंबा Duration का समय दिया है। इस रिफंड की इजाजत केवल तभी दी जाती हैं, जब बुक की गई प्रोपर्टी के कब्जे को सौंपने में फेल हो जाता है। और डील को कैंसल करने के कारण एग्रीमेंट में लिखा हो। नियम यह भी कहते है की कैंसल हुए एग्रीमेंट का भी पंजीकरण होना चाहिए।

यदि Stamp duty के रिफंड के लिए एप्लिकेशन दिया जाता है, तो प्रॉपर्टी को खरीदने वाले को stamp duty का 98 प्रतिशत ही मिलेगा। रिफंड एप्लिकेशन के साथ आपको Original एग्रीमेंट और  केंसलेशन डिड को अटैच करना जरूरी है। साथ ही दोनो Documents के साथ पंजीकृत होना चाहिए। परंतु आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेज का रीफंड नही मिलेगा।


GST( गुड्स एंड सर्विस टैक्स) का रिफंड:

अगर आप Under Construction प्रॉपर्टी को मौजूदा कानून के तहत बुक करते है, तो डेवलपर एक  रेट पर एग्रीमेंट वैल्यू पर GST लगाते है। यह पैसा कितना होगा, यह इस पर डिपेंड होगा की क्या प्रोपर्टी अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी के तहत आती है या नही आतीं है। या फिर डेवलपर इनपुट क्रेडीट ले रहा है या नही ले रहा है। अगर किसी कारण से आप बुकिंग कैंसल करना चाहते है, और Under Construction प्रॉपर्टी में अपने अधिकार को छोड़ना चाहते है तो उस समय की मांग और आपूर्ति (supply) की गतिशीलता के आधार पर बिल्डर आपके द्वारा भुगतान की गई बुकिंग राशि और किश्तों को वापस करने के लिए agree हो सकता है। या आपको ज्यादा राशि का भुगतान करने के लिए भी Agree हो सकता है।

ऐसा भी ही सकता है की डेवलपर ने आपसे GST भी लिया हो,  वो इस पैसे को वापस देने के लिए भी मान सकता है या नही भी। ये ही सकता है उसने इस राशि को सरकार को चुका दिया हो। GST को लेकर बिल्डर कोई भी रिफंड चुकाने के लिए मजबूर नही है क्योंकि वो आपको सेवाएं दे चुका है।

अगर आप Under Construction प्रॉपर्टी में अपने अधिकारो को third party को ट्रांसफर करने के लिए एक समझोता करतें है, जिसमे बिल्डर भी एक कंफर्म पार्टी है तो आपके सौदे के कीमत में GST भी शामिल होगी। और आप इसे लेनदेन पर अलग से GST की रिकवरी और Charge नही ले पाएंगे।

वह केपिटल गेन्स की कैलकुलेशन करते समय , जो GST आप Pay कर चुके है, वह अधिग्रहण की cost का हिस्सा बनेगा। Long term में केपिटल गेन्स टैक्सेबल होगा। यदि होल्डिंग पीरियड 3 साल का है या फिर मुनाफा, उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तहत tax लगेगा।


इन बातो का ध्यान रखे:

यह मुमकिन है की प्रोपर्टी डील उस दिशा में बढ़ नही सकती, जिसमे आप इसे चाहते थे। खरीदारों को अपने हितो की सुरक्षा के लिए कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। आपका First step यह होना चाहिए की आप कोई भी रकम कैश में न  दे। यदि आपके द्वारा  कैश में रकम का भुगतान किया जाता है, तो विक्रेता (बेचने वाला) बाद में उस पैसे को लौटने से मना कर सकता है। ऐसे में आपके पास कोई कानूनी सबूत नही होगा की आपने भुगतान किया है।


Conclusion - Property Deal cancel hone par paise kaise wapis milega:

आज हमने आपको Property Deal cancel hone par paise kaise wapis milega के बारे में बताया है। हमने आपको इस आर्टिकल में पूरी जानकारी दी है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, तो हमे कमेंट कर के सवाल पूछ सकते है। हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। 

हमने आपको इस आर्टिकल में Property Deal cancel hone par paise kaise wapis milega के साथ साथ GST के बारे में बताया। और स्टांप ड्यूटी के बारे में भी बताया है।

ध्यनावाद दोस्तो आपने मेरा आर्टिकल पढ़ा। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो आप इस पर कमेंट करे और इसे अपने परिवार वालो और मित्रो को शेयर करे।


Property Deal cancel hone par paise kaise wapis milega - FAQs

Q1. क्या फ्लैट को कैंसल करने पर GST रिफंडेबल है?

Ans. ऐसा हो सकता है की बिल्डर ने आपसे GST वसूला हो, वह उस पैसे को वापस देने के लिए मान भी सकता है और नही भी। और ऐसा भी ही सकता है की उसने यह पैसा सरकार को चुका दिया हो।

Q2.क्या फ्लैट के कैंसल होने पर stamp duty रिफंडेबल है?

Ans. यदि stamp duty के रिफंड पर कोई एप्लिकेशन लगाई जाती है, तो प्रोपर्टी के खरीदार को stamp duty का 98% तक रिफंड मिल जाता है। रिफंड एप्लिकेशन के साथ आपको   केंसलेशन डिड और ओरिजनल एग्रीमेंट को अटैच करना जरूरी है। साथ ही दोनो दस्तावेजों के साथ पंजीकृत होना चाहिए। परंतु आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेज का रीफंड नही मिलेगा।

Q3. क्या मिला हुआ टोकन मनी की राशि विक्रेता के लिए टैक्सेबल होगा ?

Ans. एडवांस मनी जो जब्त किया गया है, वह उस साल में विक्रेता की आय बन जाती है। जिसमे डील बंद हो जाती है। जब्त हुए इसे एडवांस मनी पर अन्य सोर्स से हुई आय के तहत tax लगता है, न की कैपिटल गेन्स के तहत, भले ही आय कैपिटल असेट के लिए मिली हो।

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